10 वादों में रू0 300000 का जुर्माना अधिरोपित माह फरवरी 2024 में मा0 न्यायालय ADM(F/R)/न्याय निर्णायक अधिकारी, फर्रूखाबाद द्वारा FSS ACT 2006 अन्तर्गत

सहायक आयुक्त (खाद्य)-प्प्ध्अभिहित अधिकारी सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आशुतोष राय के नेतृत्व में पूर्व में चलाये गये अभियानों में अधोमानक/ मिथ्याछाप/असुरक्षित खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले तथा बिना पंजीकरण प्राप्त

किए खाद्य व्यवसाय करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध मा0न्यायालय ।ADM(F/R)/न्याय निर्णायक अधिकारी, फर्रूखाबाद में वाद दायर किये गये थे, जिनमें से निम्न वादो में ADM(F/R)/न्याय निर्णायक अधिकारी महोदय, फर्रूखाबाद श्री सुभाष चन्द्र प्रजापति द्वारा माह फरवरी 2024 में निम्न खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। न्यायालय में पैरवी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आशीष कुमार वर्मा व डा0 शैलेन्द्र रावत द्वारा की गयी।

  • दिनांक 06.05.2022 को वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री आशाराम के गुटैटी दक्षिण, फर्रूखाबाद, थाना-शमसाबाद, जनपद फर्रूखाबाद पर छोटा हाथी से संग्रहीत खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 24.02.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 35000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
  • दिनांक 30.04.2022 को बृजेश गुप्ता पुत्र श्री शिवऔतार के ताजपुर रोड, मोहम्मदाबाद, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ वनीला आइसक्रीम (शाइनबर्ड ब्राण्ड) का नमूना जाँच में अधोमानक व मिथ्याछाप पाया गया था उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 24.02.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 70000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
  • दिनांक 29.09.2022 को जितेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल के हाॅस्पिटल रोड
  • फतेहगढ़, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ काजू (पैक्ड) का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 10.08.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 20000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
  • दिनांक 23.07.2022 को राकेश कुमार पुत्र स्व0 मुंशीलाल शर्मा के 1/98, बेसमेन्ट होटल उदय इन, मछलीटोला फतेहगढ़, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ Premimum Cake Mix (DANBRO Brand)(Pizza Base Concentrate) Packed का नमूना जाँच में मिथ्याछाप व भ्रामक पाया गया था उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 11.07.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 25000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
  • दिनांक 12.04.2021 को बदन सिंह पुत्र श्री रामप्रकाश के हाथीपुर, पोस्ट-बरौन, थाना-मऊदरवाजा, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स हंस मेडिकल स्टोर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ Dietary Supplement (Ferrous ascorbate, folic acid and zinc sulphate) Brand Ferrogar-XT tablets का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था,
  • उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 30.08.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 85000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
  • दिनांक 20.12.2023 को महेश सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र को मोहल्ला किदवईनगर, बेवर रोड मोहम्मदाबाद, थाना-मोहम्मदाबाद, जनपद फर्रूखाबाद पर बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 11.01.2024 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 15000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
    *दिनांक 20.12.2023 को दिनेश कुमार पुत्र श्री रामप्रकाश को कोठी बाजार, जहानगंज, थाना-जहानगंज, जनपद फर्रूखाबाद पर बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 08.01.2024 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 15000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
  • दिनांक 19.10.2022 को रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री उदयवीर सिंह राठौर के रेलवे रोड निकट ब्लाक कायमगंज, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स राम मिष्ठान भण्डार से संग्रहीत खाद्य पदार्थ छेना मिठाई का नमूना जाँच में बाह्य पदार्थ युक्त पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 09.08.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 15000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
  • दिनांक 21.10.2022 को अरविन्द पुत्र श्री मन्नीलाल के पालीवाल मार्केट मण्डी कमालगंज, थाना-कमालगंज, जनपद फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का नमूना जाँच में विनियमों का उल्लंघन पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 07.09.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 10000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
  • दिनांक 01.10.2022 को नरेन्द्रपाल सिंह उर्फ बबलू पुत्र स्व0 जयदेव सिंह के निकट हरदेव नगर जहानगंज रोड कमालगंज, जनपद-फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स कुशाग्र किराना स्टोर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ किशमिश का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 19.03.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 10000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।

(सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी)
सहायक आयुक्त (खाद्य)-II,
फर्रूखाबाद।

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