जन उत्थान न्यूज चीफ एडिटर इलियास अहमद
जिलाधिकारी महोदय, फर्रूखाबाद के दीपावली अभियान 2023 आदेश के अनुपालन में जनपदीय खाद्य सचल दल द्वारा दिनांक 10.11.2023 प्रातः लगभग 07ः30 बजे मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फर्रूखाबाद श्री आशुतोष राय के नेतृत्व में खोया मण्डी, कमालगंज में खाद्य
कारोबारकर्ता अनिल गुप्ता पुत्र छेदी लाल गुप्ता निवासी-प्रतापनगर, कमालगंज, पोस्ट व थाना-कमालगंज, जनपद-फर्रूखाबाद की खोया आढ़त पर छापा मारा गया। खाद्य कारोबारकर्ता अपनी दुकान के सामने खोया विक्रय करते पाये गये। निरीक्षण के दौरान अधोमानक खोया विक्रय करते पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फर्रूखाबाद श्री अरूण कुमार मिश्रा द्वारा उक्त खोया का नमूना लेने की कार्यवाही प्रारम्भ करते ही विक्रेता अनिल गुप्ता द्वारा उग्र होकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अरूण कुमार मिश्रा को अपशब्द कहते हुए चिल्लाकर अपने परिचित लोगोें की
भीड़ इकट्ठा कर लिया गया एवं खाद्य सचल द्वारा समझाने के बारम्बार प्रयासों के बावजूद उनके बुलाने पर आये उनके समर्थक ऋषभ गुप्ता उर्फ टीटू पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, निवासी-गंगा गली, कमालगंज, पोस्ट व थाना-कमालगंज, जनपद-फर्रूखाबाद, गौरव गुप्ता पुत्र स्वर्गीय अनिल कुमार गुप्ता, निवासी-सुभाष नगर, कमालगंज (गौरव बर्तन वाले), पोस्ट व थाना-कमालगंज, जनपद-फर्रूखाबाद, जीतू कटियार पुत्र श्री अवनीश कटियार निवासी-महमदपुर
देवरिया, कमालगंज, थाना-कमालगंज, जनपद-फर्रूखाबाद वर्तमान पता गुड़ मण्डी, जयप्रकाश गुप्ता की दुकान के ऊपर, कमालगंज, पोस्ट व थाना-कमालगंज, जनपद-फर्रूखाबाद द्वारा खाद्य सचल दल को अनाप शनाप बाते कहते हुए तुरन्त वहा से भाग जाने को कहा तथा मिलावटी खोये को सबने मिलकर अनत्र हटवा दिया। जिससे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जनहित में किये जा रहे सरकारी कार्य में बाधा पहुंची तथा उक्त अधोमानक खोये का नमूना नही लिया जा सका।
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उक्त प्रकरण में वाद दाखिल करने हेतु दी गयी स्वीकृति के पश्चात आज दिनांक 22.03.2024 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-62 के अन्तर्गत कारावास एवं जुर्माने से दण्डनीय अपराध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फर्रूखाबाद श्री अरूण कुमार मिश्रा द्वारा माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
फर्रूखाबाद में वाद दाखिल किया गया है।
अभियुक्त गण का विवरण निम्नवत हैः-
1.अनिल गुप्ता पुत्र छेदी लाल गुप्ता निवासी प्रतापनगर, कमालगंज, पोस्ट व थाना-कमालगंज, जनपद-फर्रूखाबाद।
2.ऋषभ गुप्ता उर्फ टीटू पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, निवासी-गंगा गली, कमालगंज, पोस्ट व थाना-कमालगंज, जनपद-फर्रूखाबाद।
3.गौरव गुप्ता पुत्र स्वर्गीय अनिल कुमार गुप्ता, निवासी-सुभाष नगर, कमालगंज (गौरव बर्तन वाले), पोस्ट व थाना-कमालगंज, जनपद-फर्रूखाबाद।
4.जीतू कटियार पुत्र श्री अवनीश कटियार निवासी-महमदपुर देवरिया, कमालगंज, थाना-कमालगंज, जनपद-फर्रूखाबाद वर्तमान पता गुड़ मण्डी, जयप्रकाश गुप्ता की दुकान के ऊपर, कमालगंज, पोस्ट व थाना-कमालगंज, जनपद-फर्रूखाबाद
सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी
सहायक आयुक्त (खाद्य)-II,
फर्रूखाबाद
प्रेस विज्ञप्ति
होली पर्व के मद्देनजर एफ0एस0डी0ए0 ने छापामार कार्यवाही कर
176 किलोग्राम सरसों का तेल (अनुमानित मूल्य रू0 21560) को सीज किया तथा जांच हेतु 6 नमूने संग्रह किये
आयुक्त महोदया, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ व जिलाधिकारी महोदय, फर्रूखाबाद के आदेश के अनुपालन में आगामी होली पर्व के दौरान मिलावट पर प्रभावी रोकथाम हेतु अभियान में आज दिनांक 22.03.2024 को नगर मजिस्ट्रेट महोदय श्री संजय कुमार व सहायक आयुक्त (खाद्य)-II/अभिहित अधिकारी सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आशुतोष राय के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी गण बिजेन्द्र कुमार, डा0 शैलेन्द्र रावत, अरूण कुमार मिश्रा, विमल कुमार एवं आशीष कुमार वर्मा द्वारा निम्न कार्यवाही सम्पादित की गयी।
- रेलवे रोड, फर्रूखाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद पर स्थित कमल दीक्षित पुत्र केशव प्रसाद दीक्षित के खाद्य प्रतिष्ठान दीक्षित मिष्ठान भण्डार से खाद्य पदार्थ खोया व मंूग की दाल बर्फी का 01-01 नमूना जाँच हेतु संग्रह किया गया।
- चौक बाजार, खोया मण्डी, फर्रूखाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद पर स्थित अनुज पुत्र सत्यपाल के खाद्य प्रतिष्ठान खोया आढ़त से खाद्य पदार्थ खोया का 01 नमूना जाँच हेतु संग्रह किया गया।
- चौक बाजार, खोया मण्डी, फर्रूखाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद पर खोया विक्रेता संदीप कुमार पुत्र देशराज से खाद्य पदार्थ खोया का 01 नमूना जाँच हेतु संग्रह किया गया
इसके अतिरिक्त निम्न कार्यवाही सम्पादित की गयीः-
- मीरा दरवाजा, शमसाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद पर स्थित कमलेश कुमार पुत्र जगराम के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का 01 नमूना जाँच हेतु संग्रह किया गया। नमूना संग्रह के उपरान्त शेष बचे कुल 88 लीटर सरसों का तेल जिसका अनुमानित मूल्य रूपया 10560 हैं, को नियमानुसार सीज कर खाद्य कारोबार कर्ता की अभिरक्षा में दिया।
- मीरा दरवाजा, शमसाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद पर स्थित मो0 हसीन पुत्र मो0 नईम के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (एक्सपेलर से) का 01 नमूना जाँच हेतु संग्रह किया गया। नमूना संग्रह के उपरान्त शेष बचे कुल 88 लीटर सरसों का तेल जिसका अनुमानित मूल्य रूपया 11000 हैं, को नियमानुसार सीज कर खाद्य कारोबार कर्ता की अभिरक्षा में दिया।
फोटो संलग्न है।
कुल संग्रहित नमूने-06
सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी
सहायक आयुक्त (खाद्य)-II,
फर्रूखाबाद।